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Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश, 15 साल होगी आरक्षण की अवधि, जानें महिलाओं के अधिकार

IiWomen Reservation Bill: नये संसद भवन में पहले दिन की कार्यवाही में आधी आबादी को वह अधिकार मिल गया है, जिसकी कवायद लंबे समय से चल रही थी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) पेश कर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल का नाम ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (Nari Shakti Vandan Act) से होने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (Nari Shakti Vandan Act) के लागू होने के बाद हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। इस अधिनियम को कानून बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। वहीं लोकसभा में बिल पेश होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश करते हुए बताया कि महिला आरक्षण बिल की अवधि 15 साल होगी। हालांकि इस अवधि को और बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। मेघवाल ने कहा कि इस अधिनियम के पास होते ही लोकसभा में महिला सीटों की संख्या 181 हो जाएगी। फिलहाल मौजूदा समय में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 82 है।

कांग्रेस ने जानबूझकर पेश नहीं किया बिल: अर्जुन राम

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Act) बिल पेश करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर साजिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए की सरकार ने जानबूझकर यह बिल लोकसभा में पेश नहीं किया था। बिल के मसौदे के अनुसार, बिल पास होने के बाद संसद और दिल्ली सहित सभी विधानासभाओं में 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि एससी-एसटी वर्ग के लिए कोटा के अंदर कोटा लागू किया जाएगा। यानि 33 फीसदी आरक्षण के अंदर एससी-एसटी में शामिल जातियों को भी आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी।

बता दें कि बिल के मसौदे में कहा गया है डिलीमिटेशन के बाद ही आरक्षण लागू हो जाएगा। बिल के मसौदे के मुताबिक, बिल के डिलिमिटेशन के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। डिलिमिटेशन के बाद तकरीबन 30 फीसदी सीट बढ़ जाएंगी। यह डिलिमिटेशन संसद और विधानसभा दोनों के लिए होगा।

महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद में बिल को लेकर कहा कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। संसद और विधानसभाओं में अब महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। कानून बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पर पहले भी कई बार बिल पेश हुए, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी चलते यह पास नहीं हो सका। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बिल कानून बनेगा तो संसद में महिलाओं की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही 19 सितंबर का दिन इतिहास में दर्ज हो गया और महिला आरक्षण बिल ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ लोकसभा से पास हो गया।

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