पूछा- किस कानून के तहत गिराया घर?, मुसीबत में फंसी UP सरकार! बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
प्रयागराज: सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी योगी सरकार द्वारा की गई आजमगढ़ में बुलडोजर कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए पूछा किस कानून के तहत याचिकाकर्ता के घर को गिराया गया है. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी l बता दें कि हाईकोर्ट में आजमगढ़ के सुनील कुमार ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर याचिका दायर की थी l
इसे भी पढ़ें-कहा- कोई आधार नहीं, आगरा को ‘‘विरासत शहर” घोषित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
जस्टिस प्रकाश पड़िया की सिंगल बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया. अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है दरअसल, जमीन विवाद को लेकर आजमगढ़ के एडिशनल कलेक्टर ने 22 जुलाई को सुनील कुमार का घर गिराने का आदेश जारी किया था. आरोप है कि सुनील कुमार को सुनवाई का कोई मौका दिए बिना जल्द ही उनके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया l