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MP News: साढ़े सात हजार आरक्षकों की होनी है भर्ती, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

MP News: मध्‍य प्रदेश में वर्दीधारी पदों के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। कोरोना काल में तीन साल नियमित भर्ती परीक्षाएं नहीं हुईं। इसका नुकसान यह हुआ कि कई युवाओं की आयु अधिकतम सीमा से अधिक हो गई। इसे देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। इसकी सूचना पद के प्रथम विज्ञापन में ही दी जाएगी। इस व्यवस्था के बाद 36 वर्ष तक सेवा में आने का मौका मिल जाएगा।

प्रदेश में सरकार ने 15 अगस्त 2023 तक एक लाख पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी विभागों ने रिक्तों के विज्ञापन जारी करने प्रारंभ कर दिए हैं। गृह विभाग साढ़े सात हजार आरक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। कोरोना काल के कारण तीन साल नियमित भर्ती नहीं हो सकी थी। इसके कारण कई युवाओं की आयु निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक हो गई। इसे देखते हुए गृह विभाग के प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग ने दिसंबर 2023 तक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भरे जाने वाले सीधी भर्ती के पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में देने का निर्णय लिया है। सरकार ने दिसंबर 2019 में खुली प्रतियोगिता से भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की थी। राज्य लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम 21 और अधिकतम 33 वर्ष निर्धारित की थी। इसी तरह अन्य एजेंसियों के माध्यम से होने वाली तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 और अधिकतम 33 वर्ष निर्धारित की थी। महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शासकीय, निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी और नगर सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का प्रविधान है।

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