Monday, September 25, 2023

Azam Khan News: रामपुर की कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को सुनाई 2 साल की सजा

- Advertisement -

Azam Khan News: उत्तर प्रदेश के रामपुर की कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में वरिष्ठ सपा नेता आजम खान (Samajwadi Party leader Azam Khan) को ने दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आजम खान को यह सजा वर्ष 2019 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दोषी करार देते हुए सुनाई है। सपा नेता आज़म खान के खिलाफ रामपुर के शहज़ादनगर थाने में वर्ष 2019 में भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज हुआ था।

बता दें कि आजम खान पर लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था, उस समय आज़म सपा-बसपा के गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान एक चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी समेत कई अफसरों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।

वीडियो वायरल होने पर दर्ज हुआ था मुकदमा

आजम खान के चुनावी भाषण का विवादित वीडियो वायरल होने पर इसका संज्ञान लेते हुए एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने शहजाद नगर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की जांच की और आजम खान के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले में आजम खान को बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अपनी सारी दलीलें पेश की जा चुकी थीं, बस फैसला आना बाकी था। इसके लिए कोर्ट ने 15 जुलाई की तिथि तय की थी। ज्ञात हो कि इससे पहले वर्ष 2022 में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ही आजम खान को तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news