उत्तर प्रदेश

Bareilly: नए कानूनों के स्वागत और क्रियान्वयन को तैयार बरेली पुलिस

 Bareilly: जनपद बरेली, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद बरेली के सभी पुलिस कर्मियों को नए कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के द्वारा नए कानूनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का 15 जून को शुभारंभ किया गया था। अपर निदेशक अभियोजन, पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक अपराध और जनपद बरेली में तैनात अभियोजन अधिकारियों के द्वारा जनपद के सभी पुलिस क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, हेड मोहर्रिर, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को आज 30 जून तक प्रशिक्षित कर दिया गया है। जनपद में नए कानूनों के लागू होने के स्वागत में सभी थानों में एक जुलाई को जनता के साथ गोष्ठी कर नए कानूनों के विषय में अवगत कराया जायेगा।

पुलिस अधिकारियों को नए कानूनों से कार्य करने में कोई परेशानी न हो इसके लिए पुलिस अधीक्षक यातायात को नोडल अधिकारी बनाया गया है। संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा सभी अभियोजन अधिकारियों को किसी भी समय पुलिस के मार्गदर्शन के लिए तैयार रहने को निर्देशित किया गया है। विशेष उपबंधों पर आगे भी प्रशिक्षण जारी रहेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली द्वारा बताया गया की नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों से निपटने को प्राथमिकता दी गई है। गिरफ्तारी, बरामदगी, बयान तथा विवेचना में मोबाइल फोन या किसी अन्य डिवाइस से वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए ये कानून इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्मन नोटिस तथा सूचना दिए जाने को अधिकृत करते हैं।

पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े अच्छे उपबंध किए गए हैं। अपर निदेशक अभियोजन के द्वारा आश्वस्त किया गया की जनपद पुलिस को नए कानूनों के बारे में हर छोटी बड़ी विशेष बातों का प्रशिक्षण दिया गया है अब प्रशिक्षित पुलिस इन कानूनों को अच्छे से लागू करने में सक्षम है।

रिपोर्ट: प्रकाश सिंह

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