उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, संभल जामा मस्जिद के पास कुंए में नहीं होगी पूजा

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए शाही जामा मस्जिद के पास बने कुएं की पूजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार से मामले को लेकर स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है।

पूजा पर लगाई रोक 
यूपी के जनपद संभल में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान जमा मस्जिद के पास हुई हिंसा चर्चाओं में है। संभल जिला प्रशासन के खिलाफ शाही जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शाही जामा मस्जिद कमेटी ने जामा मस्जिद के नजदीक कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट से यथास्थिति बनाए रखने की अपील की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के पास बने कुएं की पूजा पर रोक लगा दी है। इस कुएं को हरि मंदिर का कुआं बताया जा रहा है। यहां पूजा की इजाज़त देने के नगरपालिका के नोटिस पर SC ने रोक लगाई है।

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‘दूसरे लोग भी कुएं के पानी का इस्तेमाल कर सकते’
सुप्नीम कोर्ट ने कहा कि मस्ज़िद के अलावा दूसरे लोग भी कुएं के पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट 21 फरवरी को तक देने को कहा है। बता दें कि जामा मस्जिद में कथित हरि मंदिर के चारों और 68 तीर्थस्थान, 19 कुओं के होने का दावा 350 साल पहले लिखी किताब में किया गया है। इसके बाद एएसआई, नगरपालिका और प्रशासन की टीम वहां लगातार सर्वे और खुदाई कार्य करा रही है। इसमें कई पुराने मंदिर, बावड़ी भी मिल चुके हैं. कई कुएं भी सामने आए हैं।

NEWS SOURCE Credit : punjabkesari

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