Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन बाकी है। इलेक्शन के बीच अगर आप भी कैश लेकर निकलते है तो सावधान हो जाए। जी हां… आचार संहिता के चलते दिल्ली में कोई भी 50 हजार रुपये से अधिक नगदी लेकर नहीं चल सकता है। अगर तय लिमिट से ज्यादा कैश है तो उसका रिकॉर्ड साथ में रखना होगा। इसी तरह ज्वेलरी पर भी लिमिट है। अगर किसी को पास इन रुपयों का रिकॉर्ड या आभूषणों का दस्तावेज नहीं होगा, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते है चुनाव के बीच दिल्ली में अब तक कितनी राशि पकड़ी गई है।
50 हजार से ज्यादा कैश लेकर नहीं चल सकते, ज्वेलरी पर भी लिमिट
आचार संहिता लगने के चलते दिल्ली में कोई भी 50 हजार रुपये से अधिक कैश लेकर नहीं चल सकता है। अगर किसी के पास तय लिमिट से ज्यादा नगद है, तो उसका रिकॉर्ड साथ रखना होगा। इसी तरह 10 ग्राम सोना कैरी किया जा सकता है। जिसकी अधिकतम कीमत 50 हजार रुपये होनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा कीमत का सोना या आभूषण हैं, तो उसका दस्तावेज होने जरूरी हैं।
50% तक घटा फुटफॉल, व्यापारी संगठन ने की ये अपील
दिल्ली में व्यापारियों के संगठन ने अपने सभी व्यापारियों से अनुरोध किया है कि तय सीमा से ज्यादा कैश न रखें। अपना लेन-देन डिजिटल करें, क्योंकि 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश होगा, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। जिसके सोर्स भी मुहैया कराने होंगे। चुनावी आचार संहिता के चलते 50 प्रतिशत फुटफॉल घट गया है। कई व्यापारियों का पेमेंट फंस गया है। बाहर से दिल्ली आने वाले क्लाइंट फोन कर पूछ रहे हैं कि कितना कैश ला सकते हैं? आपको बता दें कि आम तौर पर रोजाना 2 लाख से अधिक लोग दिल्ली पहुंचते हैं।
अब तक पकड़ी गई इतनी राशि
आचार संहिता के लागू होने के बाद से दिल्ली में अब तक 21 करोड़ रुपये से ज्यादा की वस्तुएं जब्त की गई हैं। इसमें 9.8 करोड़ रुपये नगदी, 6.1 करोड़ रुपये की कीमती धातु, 5.05 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ, 47 लाख रुपये से अधिक मूल्य की फ्री दी जाने वाली वस्तुएं और 45 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य की शराब शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा है। व्यापारी संगठन परेशान हैं।
इन दस्तावेजों को रखे साथ
- दिल्ली में चुनाव आचार संहिता के बीच कैश ले जा रहे व्यक्ति अपना पहचान पत्र जरूर साथ रखें।
- जो पैसा उसके पास है उसके लेनदेन से संबंध का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
- कैश विड्रॉल का प्रूफ, जैसे बैंक से निकासी की पर्ची या मैसेज भी होना जरूरी है, ताकि यह साबित हो पाए कि वह पैसा कहां से आया है।
- एंड यूज का प्रूफ, यानी आपके पास जो पैसा है, वह किस काम के लिए ले जा रहे हैं, कहां यूज करेंगे, इसका भी प्रमाण होना चाहिए।
हो सकती है जेल!
चुनाव आयोग के मुताबिक, अगर आप यह चीजें दिखा देते हैं और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी आपकी जानकारी से संतुष्ट होते हैं। साथ ही आपको कैश कैरी करने की इजाजत मिलेगी। यदि संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो पैसा जब्त हो सकता है। इतना ही नहीं जेल भी भेजा जा सकता है।
NEWS SOURCE Credit : lalluram