Immigration: लोकसभा में आव्रजन विधेयक पारित; गृह मंत्री की दो टूक- देश धर्मशाला नहीं, आने वालों पर नजर रखेंगे
अवैध घुसपैठ पर सख्त कानून: लोकसभा में अप्रवासन और विदेशियों विधेयक 2025 पारित

नई दिल्ली : लोकसभा में अप्रवासन और विदेशियों विषयक विधेयक 2025 पर चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कानूनी बिंदुओं पर जवाब दिया, जिसके बाद यह विधेयक संसद में पारित हो गया। शाह ने अवैध घुसपैठ पर चिंता जताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगाया।
गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा?
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भारत में आने के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य होगा।
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अवैध रूप से भारत में घुसने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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जाली दस्तावेजों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
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वीजा की अवधि खत्म होने के बाद निगरानी बढ़ाई जाएगी।
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सरकार के पास विदेशियों की जांच और ट्रैकिंग का पूरा अधिकार होगा।
विपक्ष पर हमला, बहुमत सरकार का अधिकार
गृह मंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा,
“देश की जनता ने भाजपा को बहुमत दिया है। सरकार को यह अधिकार है कि वह यह सुनिश्चित करे कि भारत में अवैध घुसपैठ न हो और विदेशी वैध दस्तावेजों के साथ ही भारत आएं।”
लोकसभा में विधेयक पारित, विपक्षी संशोधन खारिज
गुरुवार शाम 6:20 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विधेयक के पारित होने की घोषणा की।
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विपक्ष की ओर से लाए गए अधिकांश संशोधन खारिज हो गए।
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विधेयक के तहत सरकार को अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निष्कासित करने का अधिकार मिलेगा।
पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप
गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि 450 किमी सीमा असुरक्षित बनी हुई है और बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही।
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“पश्चिम बंगाल सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड देती है”।
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“राज्य सरकार की नीतियां राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं”।
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“2026 के चुनाव में भाजपा वहां जीत हासिल करेगी और इस समस्या को दूर करेगी”।
भारत में शरणार्थियों का गौरवशाली इतिहास
अमित शाह ने कहा,
“भारत का शरणार्थियों के प्रति समृद्ध इतिहास रहा है। पारसी समुदाय को हमने शरण दी और वे सम्मान से जीवन जी रहे हैं।”
विधेयक की आवश्यकता क्यों?
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व्यापार, शिक्षा और निवेश को बढ़ावा देने के लिए।
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राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।
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विदेशी छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए व्यवस्थित अप्रवासन प्रणाली लागू करने के लिए।
बिना अनुमति प्रवेश संभव नहीं
विधेयक की धारा 3 के तहत:
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अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, तो उसे भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
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सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठियों पर कड़ी निगरानी रखने का कानूनी अधिकार होगा।
‘भारत कोई धर्मशाला नहीं’ – अमित शाह
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया,
“भारत कोई धर्मशाला नहीं, जहां कोई भी आकर बस जाए। हमें अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी।”
ब्रिटिश कालीन कानून खत्म, नया कानून बना
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1920, 1939 और 1946 के अप्रवासन कानून ब्रिटिश संसद में बने थे।
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अब भारत की नई संसद में बना नया विधेयक लागू होगा, जो हमारी संप्रभुता का प्रतीक है।
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