CM Group Marriage Scheme: अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सामूहिक विवाह योजना में करें आवेदन
CM Group Marriage Scheme: जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे युवक-युवतियों का वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है।
जनपद में अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन, पारसी आदि के सभी नागरिकों (18 वर्ष पूर्ण कर चुकी युवती व 21 वर्ष पूर्ण कर चुका युवक) अपना आवेदन सम्बन्धित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा कि आवेदक को आवेदन पत्र के साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षिक अभिलेख, मतदाता पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
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