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चीटिंग रोकने के लिए इस सरकार ने उठाए कड़े कदम, 21 और 22 सितंबर को 5 घंटे के लिए इंटरनेट रहेगा बंद

झारखंड की सरकार ने आगामी जनरल Graduate Level Combined Competitive Examination (JGGLCCE) के मद्देनज़र एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में परीक्षा के दौरान संभावित धोखाधड़ी और चीटिंग से निपटने के लिए शनिवार और रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। यह कदम विद्यार्थियों की सुरक्षा और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

मुख्यमंत्री की गंभीर चेतावनी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परीक्षा की तैयारियों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर अपने एक पोस्ट में लिखा, “अगर कोई परीक्षा के दौरान गलत काम करने की कोशिश करता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।” इस चेतावनी से स्पष्ट होता है कि सरकार इस परीक्षा को लेकर कितनी गंभीर है।

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परीक्षा के लिए तैयारियां
इस बार झारखंड में करीब 6.39 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेंगे, जो कि 823 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमिशन (JSSC) के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम न केवल धोखाधड़ी को रोकने के लिए है, बल्कि परीक्षा के माहौल को भी पारदर्शी बनाने के लिए है। मुख्यमंत्री सोरेन ने यह भी कहा है कि किसी भी प्रकार की गलतियों को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इंटरनेट सेवाओं पर रोक का उद्देश्य
सरकार ने इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय इसलिए लिया है ताकि उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की मदद न मिल सके। आमतौर पर, पेपर लीक की घटनाओं में शामिल लोग परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों को व्हाट्सएप या अन्य मैसेजिंग ऐप्स के जरिए साझा करने की कोशिश करते हैं। इससे पेपर की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। इस निर्णय के जरिए झारखंड सरकार का उद्देश्य है कि परीक्षा की प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हो और परिणामों पर किसी तरह का संदेह न हो।

इंटरनेट के उपयोग पर लगी रोक
झारखंड गृह विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि 21 और 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, फिक्स्ड टेलीफोन लाइनों पर आधारित वॉयस कॉल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी चालू रहेगी। इसका अर्थ है कि लोग फोन पर बात कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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इस प्रकार, झारखंड सरकार ने परीक्षा की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इस फैसले से सरकार का उद्देश्य सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करना और परीक्षा में पारदर्शिता लाना है। सभी की नजरें इस परीक्षा पर होंगी, और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, इस महत्वपूर्ण कदम के माध्यम से राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि परीक्षा की प्रक्रिया सुरक्षित और निष्पक्ष हो।

NEWS SOURCE Credit : punjabkesari

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