बहराइच हिंसा: कहा- राज्य कानून का पालन करें… निर्माण को नहीं गिरा सकते, बुलडोजर एक्शन पर HC सख्त
यूपी के बहराइच में हुए हिंसा के मामले में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कानून का पालन करना होगा, चुनिंदा तरीके से निर्माण को नहीं गिरा सकते, राज्य को सुनिश्चित करना होगा कानून का पालन हो। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 11 नवंबर को की जाएगी। बता दें कि दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत और फिर हुई हिंसा की घटना के बाद बहराइच के कुंडासर-महसी-नानपारा-महाराजगंज मार्ग पर कथित अवैध निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग (PWD) ने 23 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया था, जिनमें से 20 मुस्लिमों के हैं। ये नोटिस रोड साइड भूमि नियंत्रण अधिनियम, 1964 के तहत जारी किए गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इन लोगों को बड़ी राहत देते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय बढ़ा था।
इसे भी पढ़ें-पासपोर्ट के नवीनीकरण की दी अनुमति, बृजभूषण सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत
दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा
मालूम हो कि महाराजगंज में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर हुए विवाद में 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया और चार दिन के लिए इंटरनेट बंद रहा। हालांकि, सोमवार को भी महाराजगंज का बाजार पूरी तरह नहीं खुला। अलग-अलग गलियों और सड़कों पर कुछ किराना और बर्तन की दुकानें, पान भंडार, जलपान गृह, फल विक्रेता और सरकारी बैंक की शाखाएं खुली दिखीं, लेकिन उनमें ग्राहकों की आवाजाही न के बराबर रही।
पुलिस के अनुसार महराजगंज हिंसा में कथित तौर पर शामिल हिन्दू पक्ष के 17 लोग रविवार को गिरफ्तार किए गये, इनके अलावा नौ अन्य का चालान कर उन्हें पाबंद किया गया है। रविवार की 17 गिरफ्तारियों को मिलाकर अभी तक दर्ज 11 मुकदमों में दोनों पक्षों के कुल 104 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।