गोंडा

Gonda News: गोंडा में अवैध खनन पर प्रशासन सख्त, जिलाधिकारी ने जारी की अधिकृत खनन पट्टों की सूची

जिलाधिकारी ने जारी की अधिकृत खनन पट्टों की सूची

Gonda News:  जिले में अवैध मिट्टी और बालू खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने अधिकृत खनन पट्टाधारकों की सूची जारी की है, जिसमें उन व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम शामिल हैं, जिन्हें कानूनी रूप से मिट्टी खनन की अनुमति प्रदान की गई है।

अधिकृत खनन पट्टों की सूची

जारी सूची के अनुसार, विभिन्न व्यक्तियों और कंपनियों को निश्चित अवधि के लिए निर्धारित मात्रा में मिट्टी खनन की अनुमति दी गई है। प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:

1. साहिल अहमद (खनन क्षेत्र – ग्राम उम्मेदजोत) – 8602 घन मीटर (31.12.2024 से 03.03.2025 तक)

2. राम कुमार (खनन क्षेत्र – ठोरहस) – 12380 घन मीटर (27.12.2024 से 26.03.2025 तक)

3. मेसर्स निर्भय कॉन्स्ट्रक्शन (अधिकृत प्रतिनिधि – निर्भय प्रताप सिंह, खनन क्षेत्र – ग्राम नौबरा) – 7000 घन मीटर (10.01.2025 से 09.03.2025 तक)

4. अमित कुमार सिंह (खनन क्षेत्र – ठोरहस) – 4534 घन मीटर (10.01.2025 से 09.03.2025 तक)

इसके अलावा, तहसील करनैलगंज क्षेत्र में दो स्थानों – ग्राम सरैंया (आसएस एसोसिएट) और ग्राम छिटनापुर (राम कुमार) में भी अधिकृत खनन की अनुमति दी गई है।

किसानों को भी दी गई सुविधा

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि किसान अपने निजी उपयोग के लिए ‘माइन मित्रा पोर्टल’ के माध्यम से 15 दिनों के लिए मिट्टी खनन की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जिले में 165 पंजीकृत किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें –

• तहसील गोण्डा: 59 किसान

• तहसील तरबगंज: 50 किसान

• तहसील मनकापुर: 23 किसान

• तहसील करनैलगंज: 33 किसान

अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति के खनन और परिवहन की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। आम नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध खनन की सूचना प्रशासन को दें। यदि कोई व्यक्ति अवैध खनन में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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