सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी पांचवीं बार लखनऊ कोर्ट में गैरहाजिर: वादी ने NBW की मांग की, अब 15 जुलाई को सुनवाई

कांग्रेस: सांसद राहुल गांधी एक बार फिर सेना पर कथित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मुकदमे में लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुए।
यह उनकी लगातार पांचवीं गैरहाजिरी है।
मामले की अगली सुनवाई अब 15 जुलाई 2025 को होगी।
क्या है मामला?
- यह मामला वर्ष 2023 का है
- वादी उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ ACJM-III एमपी-एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी
- शिकायत में आरोप है कि राहुल गांधी ने एक सभा के दौरान भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी
- इस टिप्पणी को देश की प्रतिष्ठा और सैनिकों के मनोबल को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया
वादी ने क्या कहा?
वादी उदय शंकर श्रीवास्तव ने कोर्ट में कहा:
“राहुल गांधी कोर्ट की कार्यवाही को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
लगातार गैरहाजिर रहना अदालत की अवमानना है।
इसलिए गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जाए।”
राहुल की ओर से क्या जवाब?
- राहुल गांधी की ओर से कोई प्रतिनिधि या वकील भी उपस्थित नहीं हुआ
- न ही उनकी अनुपस्थिति के लिए कोई औपचारिक कारण दर्ज किया गया
- इस कारण अदालत ने सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तारीख 15 जुलाई तय की
राजनीतिक प्रतिक्रिया संभव:
यह मामला फिर से गरमाता दिख रहा है
और आगामी लोकसभा सत्र से पहले राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो सकती है।
भाजपा प्रवक्ता पहले ही राहुल गांधी पर इस मामले को लेकर
“सेना का अपमान करने का आरोप” लगा चुके हैं।
न्यायिक विश्लेषण:
- लगातार कोर्ट में अनुपस्थिति के चलते
गैर-जमानती वारंट (NBW) का विकल्प कोर्ट के पास खुला है - यदि अगली सुनवाई (15 जुलाई) को भी राहुल गांधी हाजिर नहीं होते,
तो कोर्ट सख्त रुख अपना सकता है
निष्कर्ष:
राहुल गांधी की लगातार अनुपस्थिति
इस संवेदनशील मामले को और अधिक गंभीर रूप दे रही है।
अब सबकी निगाहें 15 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं —
जहां कोर्ट तय करेगा कि नेता की अनुपस्थिति सहन की जाए या सख्त कार्रवाई की जाए।