एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका: ड्रग्स-सांप के जहर के इस्तेमाल का केस जारी रहेगा, चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज

यूट्यूबर : और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज ड्रग्स और सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में चार्जशीट रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट में सभी आवश्यक साक्ष्य और बयान मौजूद हैं।
कोर्ट का निर्णय: हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट में दर्ज बयान और साक्ष्य प्रथम दृष्टया इस मामले की जांच के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही जारी रहेगी।
क्या है मामला? यह मामला एक रेव पार्टी का है जिसमें एल्विश यादव पर ड्रग्स और सांप के जहर के इस्तेमाल का आरोप लगा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान इन पदार्थों को जब्त किया था और यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यादव ने हाईकोर्ट में चार्जशीट रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
एल्विश यादव का पक्ष: एल्विश यादव और उनके वकील का कहना है कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और यह मामला उन्हें बदनाम करने की साजिश है। उनका कहना है कि वह न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया: जैसे ही कोर्ट का निर्णय सामने आया, सोशल मीडिया पर भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। यादव के फैंस उनके समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, जबकि आलोचक इस फैसले को कानून की जीत बता रहे हैं।
आगे क्या? इस मामले में अब पुलिस और न्यायालय की अगली कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हैं। एल्विश यादव यदि चाहें तो इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।