उत्तर प्रदेश: के गोरखपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों में विश्वास और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शाहपुर थाना क्षेत्र की 22 वर्षीय युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने, गर्भपात कराने और बाद में दहेज मांगने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता के अनुसार, आरोपी युवक विक्रम चौहान उसके पड़ोस में रिश्तेदारी के कारण अक्सर आता-जाता था। इसी दौरान दोनों की पहचान हुई और बातचीत शुरू हुई। युवती का आरोप है कि विक्रम ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया और भविष्य में साथ रहने के सपने दिखाए।
युवती ने बताया कि 15 सितंबर 2024 को विक्रम उसे बुढ़िया माता मंदिर ले गया। वहां उसने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और खुद को उसका पति बताते हुए शादी होने का विश्वास दिलाया। इसके बाद आरोपी ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का कहना है कि वह इस रिश्ते को वैवाहिक संबंध मानकर उसके साथ रही क्योंकि उसे भरोसा था कि जल्द ही वह अपने ससुराल जाएगी।
हालांकि समय बीतने के साथ आरोपी का व्यवहार बदलने लगा। जब भी युवती ससुराल ले जाने की बात करती, विक्रम कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देता। इसी दौरान उसने युवती के कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए। आरोप है कि बाद में इन्हीं वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी लगातार उसका शोषण करता रहा।
पीड़िता ने दावा किया कि बाद में कोर्ट मैरिज भी की गई, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने उसे अपने परिवार के साथ नहीं रखा। इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई। आरोप है कि जब आरोपी को गर्भावस्था की जानकारी मिली तो उसने दबाव बनाकर दवा खिलाई, जिससे गर्भपात हो गया।
मामला तब और गंभीर हो गया जब युवती ने आरोपी के परिवार से उसे बहू के रूप में स्वीकार करने की मांग की। पीड़िता के अनुसार, आरोपी के माता-पिता और भाई ने दूसरी जाति का हवाला देते हुए 10 लाख रुपये दहेज की मांग कर दी। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि यदि दहेज की राशि नहीं दी गई तो उसे परिवार में जगह नहीं मिलेगी।

युवती का आरोप है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जब उसने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई, तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसे जातिसूचक शब्द कहे गए और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं।
स्थानीय स्तर पर कार्रवाई न होने के बाद पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से शिकायत की। शिकायत की जांच के बाद शाहपुर पुलिस ने आरोपी विक्रम चौहान, उसकी मां धनेशरा देवी, पिता अनिरुद्ध चौहान और भाई राजन चौहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपों की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं के साथ होने वाले शोषण, शादी के नाम पर धोखाधड़ी और दहेज जैसी कुप्रथाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में समय पर शिकायत और कानूनी कार्रवाई पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


