गोंडा

Adoption Regulation Act: भारत सरकार द्वारा जारी एडाप्शन रेगुलेशन एक्ट के तहत एक दम्पति की भरी सूनी गोद

Adoption Regulation Act: अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज ने बाल संरक्षित गृह में संवासित 01 बच्ची को भारत सरकार द्वारा जारी एडाप्शन रेगुलेशन (Adoption Regulation Act) 2017 के तहत एक दम्पति को बाल संरक्षण इकाई के अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय गोण्डा के आदेशानुसार सुपुर्दगी में देकर उनकी सूनी गोद को हरा भरा कर दिया।

अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने बताया की सम्पूर्ण कार्यवाही जे0जे0 एक्ट, ICPS , ‘कारा’, एवं भारत सरकार द्वारा जारी एडाप्शन रेगुलेशन 2017  के अनुरूप वाल संरक्षण गृह गोण्डा में संवासित बच्चे को दम्पत्ति को नियमानुसार दिया गया  (Adoption Regulation Act) तथा बच्ची को गोद लेने वाले दम्पति को बच्ची का ख्याल रखने लिए परिजनो से समुचित माहौल/वातावरण में रखने, शिक्षण प्रशिक्षण, खेलकूद एवं मनोरंजन, स्वास्थ्य सम्बन्धित देखभाल, चिकित्सा सुरक्षा आदि का विशेष ख्याल रखने के लिए बताया।  दम्पति ने बच्ची को पाकर खुशी का इजहार करते हुए सभी को धन्यवाद दिया तथा सभी को आश्वास्त किया कि वे बच्ची के परवरिश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगें। इस मौके पर पुलिस व चाइल्ड हेल्पलाइन  के अधिकारी/कर्मचारीगण व पत्रकार बंधु मौजूद रहे।

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