जौनपुर. चर्चित हत्याकांड पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के ज्योतिषी रहे रमेश तिवारी की सरपतहां के ऊंचगांव में गोली मारकर की गई हत्या के मामले में जौनपुर अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रूपाली सक्सेना ने मंगलवार को शूटर विपुल समेत 12 आरोपितों को दोषी करार दिया. उसके बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदंड भी लगाया है.
बताते चलें कि 15 नवंबर 2012 की सुबह ऊंचगांव में ज्योतिषी रमेश तिवारी की उनके घर पर चढ़कर पुलिस वर्दी में आए दो बदमाशों ने कार्बाइन व पिस्टल से गोलियां चलाकार हत्या कर दिया था. गोलीकांड में रमेश के भाई राजेश भी घायल हुए थे. मृतक के भाई उमेश तिवारी ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया था.
मुखबिर की सूचना व आरोपितों के मोबाइल काल डिटेल के आधार पर शूटर विपुल सिंह, हत्या के षड्यंत्र में धीरेंद्र सिंह, झारखंडे सिंह, सूबेदार सिंह, कौशल किशोर सिंह, विजय बहादुर सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह,लाल शंकर उपाध्याय ,अमित उर्फ पंडित, अरविंद, शैलेंद्र, तन्नू सिंह, अमरजीत सिंह का नाम प्रकाश में आया. आरोपित झारखंडे सिंह की मृत्यु हो चुकी है.
शूटर शेर बहादुर सिंह की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है. 13 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र पुलिस ने प्रस्तुत किया. सभी गिरफ्तार हुए. सभी की जमानत हुई. आरोपित धीरेंद्र की जमानत सुप्रीम कोर्ट से हुई. मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदंड लगाई है.
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