SC: शीर्ष कोर्ट से रणवीर अल्लाहाबादिया और आशीष चंचलानी को राहत नहीं; जांच पूरी होने तक पासपोर्ट देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया की पासपोर्ट जारी करने की याचिका खारिज की, जांच जारी रखने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट : ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की पासपोर्ट जारी करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि वह विदेश जाते हैं तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए जाने के बाद महाराष्ट्र और असम सरकार के प्रतिनिधि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह भी पूछा कि जांच पूरी होने की संभावित समयसीमा क्या है। तुषार मेहता ने जांच को दो सप्ताह में पूरा होने की संभावना जताई। कोर्ट ने कहा कि दो सप्ताह के बाद ही रणवीर की पासपोर्ट याचिका पर विचार किया जाएगा।
इससे पहले, 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को उनकी पॉडकास्ट ‘द रणवीर शो’ को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी, हालांकि, यह अनुमति शालीनता और नैतिकता बनाए रखने की शर्त पर दी गई थी।
रणवीर ने ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ शो में माता-पिता को लेकर अश्लील टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था और उनके टिप्पणियों को अश्लील बताते हुए फटकार लगाई थी।
रणवीर अल्लाहबादिया के अलावा, आशीष चंचलानी ने भी पासपोर्ट वापस पाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
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