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घी खरीदने से पहले सावधान! FSSAI की बड़ी कार्रवाई, 3 ब्रांडों की बिक्री पर रोक; जांच में मिला चौंकाने वाला तत्व

नई दिल्ली: घी को लेकर खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में दो कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जांच में सामने आई गड़बड़ियों के बाद नई दिल्ली स्थित मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य कारोबार लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं, दमन की एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को अपने सभी प्रकार के घी की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया गया है।

सबसे अहम बात यह है कि एसडीपी इंडस्ट्रीज के जिन घी उत्पादों की जांच की गई, उनमें श्रद्धा, श्री सरस और गोकुल नाम से बेचे जाने वाले उत्पाद भी शामिल हैं। प्रयोगशाला जांच के दौरान घी के नमूनों में ऐसे तत्व पाए गए, जिनके आधार पर खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की बात सामने आई।

जांच में क्या मिला?

FSSAI के अनुसार, एसडीपी इंडस्ट्रीज के घी उत्पादों के नमूनों की प्रयोगशाला जांच में ए-साइटोस्टेरॉल (A-Sitosterol) पाया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि यह तत्व घी में नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा, नमूनों में मौजूद फैटी एसिड की संरचना भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिली। इन जांच परिणामों के आधार पर घी में बाहरी या वनस्पति वसा की मौजूदगी की आशंका जताई गई।

यही वजह है कि प्राधिकरण ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कंपनी को अपने अधिकृत परिसरों में बनाए, रखे या बिक्री के लिए उपलब्ध सभी प्रकार के घी की बिक्री तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है।

श्रद्धा, श्री सरस और गोकुल नाम वाले उत्पाद भी जांच के दायरे में

एसडीपी इंडस्ट्रीज के कई घी उत्पादों की जांच की गई थी। इनमें श्रद्धा, श्री सरस और गोकुल नाम से बाजार में बेचे जाने वाले उत्पाद शामिल हैं।

FSSAI के मुताबिक, जांच किए गए उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत लागू आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाए गए। हालांकि, कार्रवाई का आधार जांच में सामने आए खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़े निष्कर्ष हैं।

कंपनी को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि संबंधित घी उत्पाद बाजार में न पहुंचें और उपभोक्ताओं को उनकी बिक्री न की जाए। यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।

दिल्ली की मार्शे रिटेल पर भी कड़ी कार्रवाई

दूसरी ओर, नई दिल्ली स्थित मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिष्ठान की जांच में भी कई गंभीर कमियां सामने आईं।

प्राधिकरण के अनुसार, निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान की बनावट, कामकाज की व्यवस्था, साफ-सफाई और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी खामियां मिलीं। खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण और जरूरी रिकॉर्ड के रखरखाव में भी कमियां पाई गईं।

इन खामियों के बाद FSSAI ने कंपनी का खाद्य कारोबार लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। साथ ही कंपनी को खाद्य कारोबार से संबंधित सभी गतिविधियां बंद करने और निरीक्षण में सामने आई कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है।

उपभोक्ताओं के लिए क्यों अहम है यह कार्रवाई?

घी भारतीय घरों में रोजमर्रा के भोजन से लेकर धार्मिक और पारंपरिक उपयोग तक में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे में घी की गुणवत्ता और उसमें इस्तेमाल होने वाली वसा का मानकों के अनुरूप होना बेहद महत्वपूर्ण है।

FSSAI की यह कार्रवाई बताती है कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर नियामक एजेंसियां जांच के बाद सख्त कदम उठा सकती हैं। खासतौर पर जब प्रयोगशाला परीक्षण में निर्धारित मानकों से अलग परिणाम सामने आते हैं, तो संबंधित उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है।

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल एसडीपी इंडस्ट्रीज के सभी प्रकार के घी की बिक्री पर रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं, मार्शे रिटेल का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।

मामले में आगे की कार्रवाई संबंधित जांच, अनुपालन और प्राधिकरण के निर्देशों पर निर्भर करेगी। उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि वे घी खरीदते समय लेबल, पैकेजिंग, लाइसेंस संबंधी जानकारी और उत्पाद की प्रामाणिकता को ध्यान से जांचें।

FSSAI की कार्रवाई ने घी की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। एसडीपी इंडस्ट्रीज के घी नमूनों में ए-साइटोस्टेरॉल और मानकों से अलग फैटी एसिड संरचना पाए जाने के बाद कंपनी के सभी प्रकार के घी की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं, मार्शे रिटेल का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनियां नियामकीय निर्देशों का पालन कैसे करती हैं और आगे की जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं।

News Desk

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